PMMVY क्या है — यह सवाल लाखों गर्भवती महिलाएं हर महीने पूछती हैं। PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय मातृत्व लाभ योजना है। इस योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹5,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। यह राशि तीन किश्तों में मिलती है और हर किश्त एक निश्चित स्वास्थ्य शर्त पूरी करने पर दी जाती है। इसलिए यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है बल्कि माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल भी रखती है।
PMMVY का पूरा नाम और अर्थ
PMMVY का पूरा नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। “मातृ” का अर्थ है माँ से संबंधित, “वंदना” का अर्थ है सम्मान करना या नमन करना, और “योजना” का अर्थ है सरकारी कार्यक्रम। इस तरह पूरे नाम का अर्थ है — प्रधानमंत्री की माताओं को सम्मान देने वाली योजना। यह योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका आधिकारिक पोर्टल pmmvy.wcd.gov.in है।
PMMVY के तहत कितना पैसा मिलता है?
PMMVY के अंतर्गत पहले जीवित बच्चे के जन्म पर कुल ₹5,000 की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है। इसके अलावा PMMVY 2.0 के तहत दूसरे बच्चे के रूप में बेटी के जन्म पर ₹6,000 की एकमुश्त राशि भी मिलती है।
| किश्त | राशि | शर्त |
|---|---|---|
| पहली किश्त | ₹1,000 | आंगनवाड़ी या सरकारी अस्पताल में गर्भावस्था का पंजीकरण |
| दूसरी किश्त | ₹2,000 | गर्भावस्था के 6 महीने पूरे + कम से कम एक ANC जाँच |
| तीसरी किश्त | ₹2,000 | बच्चे का जन्म पंजीकरण + पहला टीकाकरण चक्र पूरा |
| PMMVY 2.0 (बेटी — दूसरा जन्म) | ₹6,000 | दूसरा बच्चा बेटी हो + जन्म पंजीकरण + टीकाकरण |
PMMVY के लिए कौन पात्र है?
PMMVY का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित सभी शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- गर्भावस्था पंजीकरण के समय महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- यह लाभ पहले जीवित बच्चे के जन्म पर मिलता है (PMMVY 2.0 के तहत दूसरी बेटी के लिए अलग प्रावधान है)
- महिला केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) की कर्मचारी नहीं होनी चाहिए
- गर्भावस्था का पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए
- महिला के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ताकि DBT से पैसे सीधे मिल सकें
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं — जैसे दिहाड़ी मजदूर, खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, दुकानदार, और गृहिणियाँ — सभी पात्र हैं। सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को वैसे भी सरकार से मातृत्व अवकाश मिलता है, इसलिए वे इस योजना के दायरे से बाहर हैं।
PMMVY के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
PMMVY आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। ऑनलाइन आवेदन के लिए स्पष्ट फोटो या स्कैन काफी है, मूल दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं।
- आधार कार्ड — पहचान और DBT के लिए अनिवार्य
- बैंक पासबुक — आधार से लिंक खाते का पहला पेज
- MCP कार्ड (माँ और बच्चे का सुरक्षा कार्ड) — आंगनवाड़ी में मिलता है
- पता प्रमाण — राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या आधार (यदि पता मेल खाता हो)
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर — OTP लॉगिन के लिए जरूरी
PMMVY के लिए आवेदन कैसे करें?
PMMVY के लिए दो तरीके से आवेदन किया जा सकता है — ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन आवेदन: pmmvy.wcd.gov.in पर जाएं → Citizen Login पर क्लिक करें → आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें → OTP से लॉगिन करें → आवेदन फॉर्म भरें → दस्तावेज अपलोड करें → सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन: अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएं। वहाँ आंगनवाड़ी सेविका (AWW) आपकी मदद से फॉर्म भरेगी और पोर्टल पर अपलोड करेगी। ऑफलाइन आवेदन भी उतना ही मान्य है जितना ऑनलाइन।
आवेदन से पहले PMMVY पात्रता जाँच टूल से अपनी पात्रता की पुष्टि करें। इसके बाद दस्तावेज चेकलिस्ट टूल से जानें कि आपको कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए।
PMMVY का पैसा कब और कैसे मिलता है?
PMMVY की सभी किश्तें Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती हैं। आंगनवाड़ी सेविका आवेदन सत्यापित करने के बाद यह ब्लॉक स्तर के अधिकारी को भेजती है। फिर जिला स्तर के अधिकारी किश्त जारी करते हैं। आवेदन सबमिट होने के बाद आमतौर पर 15 से 30 दिन में पहली किश्त खाते में आ जाती है।
अपनी किश्त की तारीख का अनुमान लगाने के लिए PMMVY किश्त कैलकुलेटर का उपयोग करें। आवेदन की स्थिति जानने के लिए PMMVY स्टेटस चेक टूल देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — PMMVY क्या है
PMMVY क्या है और इसमें कितना पैसा मिलता है?
PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की मातृत्व लाभ योजना है। पहले जीवित बच्चे पर ₹5,000 तीन किश्तों में और PMMVY 2.0 के तहत दूसरी बेटी पर ₹6,000 एकमुश्त मिलते हैं।
PMMVY के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिला जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जिसका पहला जीवित बच्चा होने वाला है, और जिसके पास आधार से जुड़ा बैंक खाता है।
PMMVY का पैसा कहाँ जाता है?
PMMVY का पूरा भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में जाता है। आंगनवाड़ी या किसी अधिकारी के हाथ से कोई नकद भुगतान नहीं होता।
क्या PMMVY दूसरे बच्चे के लिए भी मिलता है?
हाँ, लेकिन केवल तब जब दूसरा बच्चा बेटी हो। PMMVY 2.0 के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर ₹6,000 एकमुश्त मिलते हैं। दूसरे बेटे या तीसरे बच्चे के लिए कोई लाभ नहीं है।
PMMVY कहाँ से अप्लाई करें?
ऑनलाइन — pmmvy.wcd.gov.in पर मोबाइल OTP से लॉगिन करके। ऑफलाइन — नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर AWW की मदद से।
PMMVY का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
PMMVY का आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 7998799804 है। इसके अलावा pgportal.gov.in पर शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।
